इस विभाग के कुछ मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं: -

  • रोजगार के लिए पूर्व सैनिकों के नाम पंजीकृत करने और 15% आरक्षित रिक्तियों के अनुसार विभिन्न विभागों में अपने नाम अग्रेषित करने और विभिन्न विभागों में बनाए गए रोस्टर रजिस्टरों की जांच करने के लिए।
  • भूमि विजेताओं को अपने नकद पुरस्कार / वार्षिकी / नकद प्राप्त करने में पुरस्कार विजेताओं को सहायता प्रदान करना।
  • 500 / - रुपये पीएम की पुरानी पेंशन प्राप्त करने में सहायता प्रदान करें। 60 वर्ष से ऊपर के पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को प्रतिवर्ष 35,000 रुपये से कम वार्षिक आय के साथ कोई पेंशन नहीं है।
  • द्वितीय विश्व युद्ध के वयोवृद्धों / उनकी विधवाओं (गैर पेंशनभोगी) को 3,000 / - रुपये के एफए प्रदान करना।
  • माता-पिता को युद्ध जगिर प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए, जिनके एक, दो या दो से अधिक बेटों ने राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सशस्त्र बलों में सेवा की है।

  • एचपी पुनर्वास और पुनर्निर्माण निधि से भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्तियां और अंधे और अक्षम पूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
  • सशस्त्र बलों के परिवारों को सेना के संचालन में मारे गए / अक्षम लोगों के लिए पूर्व-अनुदान अनुदान प्रदान करना।
  • पूर्व सैनिकों, विधवाओं, युद्ध विधवाओं और सेवारत सैनिकों की शिकायतों को दोबारा संबोधित करने के लिए।
  • देश में सशस्त्र बलों और आम जनता के बीच सशस्त्र बलों में रुचि बढ़ाने के उपायों के लिए आम जनता को जानकारी प्रसारित करना।
  • राज्य के आरएसबी और जेडएसबी की स्थापना व्यय के लिए 75 प्रतिशत शुल्क का दावा करने के लिए केएसबी रिपोर्ट जमा करें।
  • ईएसएम, अक्षम ईएसएम, विधवाओं और आश्रितों की तारीख की स्थिति बनाए रखें।
  • समय-समय पर रिपोर्ट जमा करना और सेक्टर एसडब्ल्यूडी / डीजीआर और केएसबी को लौटाना सुनिश्चित करें
अंतिम संशोधित तिथि : 15-11-2018
आखिरी अपडेट: 07/02/2024 - 16:53
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